पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आम चुनावों में ईवीएम इस्तेमाल की अनुमति दी
इस्लामाबाद, 9 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश को हरी झंडी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को जारी बयान के अनुसार, राष्ट्रपति ने देश के चुनाव अधिनियम में संशोधन किया, जिससे ईवीएम की खरीद के लिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग को अनुमति मिल गई। अध्यादेश में, राष्ट्रपति ने विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों को भविष्य में देश के उपचुनावों के साथ-साथ आम चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी। संशोधित निर्वाचन अधिनियम में कहा गया है, आयोग राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण और एजेंसी की तकनीकी सहायता के साथ आम चुनाव के दौरान विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम करेगा। मंत्रिमंडल ने एक माह पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने और ईवीएम के उपयोग के लिए संशोधित अध्यादेश को मंजूरी दी थी। --आईएएनएस आरएचए/आरजेएस