पाकिस्तान का दावा कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटिशन दायर करने से मना किया
पाकिस्तान का दावा कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटिशन दायर करने से मना किया

पाकिस्तान का दावा कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटिशन दायर करने से मना किया

सुप्रभा सक्सेना नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटिशन दायर करने से मना कर दिया है। वह चाहते हैं कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस्लामाबाद के डीजी साउथ एशिया के साथ एडिशनल एटॉर्नी जनरल एहमद इरफान ने बताया कि पाकिस्तान ने जाधव को दूसरे काउंसलर एक्सेस का ऑफर दिया है लेकिन जाधव ने उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाए जाने को कहा है। एटॉर्नी जनरल एहमद ने कहा कि 17 जून को जाधव को पुर्नविचार याचिका दायर करने के लिए बुलाया गया था लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आईसीजे से संपर्क कर जाधव की सजा और राजनयिक पहुंच की अनुमति न देने के पाकिस्तान के फैसले को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 बलूचिस्तान से जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह कथित तौर पर ईरान से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए। जबकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया है। इस मामले में भारत के आवेदन को स्वीकार करने पर पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए आईसीजे ने अपने आदेश में कहा था कि मौत की सजा की तामील पर लगातार स्थगन से जाधव के दंड की समीक्षा की अपरिहार्य स्थिति पैदा होती है। जाधव को सुनाए गए दंड से दोनों पड़ोसी देशों में तनाव पैदा हो गया है। हालांकि आईसीजे ने सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, उसकी रिहाई समेत भारत की कई मांगें खारिज कर दी थी। हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in

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