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अधिवक्ता दंपति हत्या मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

हैदराबाद, 16 मार्च (हि.स.)। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिनदहाड़े बीच सड़क पर अधिवक्ता दंपति की हत्या के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराते हुए स्पष्ट कर दिया कि हत्या के इस मामले में लिप्त लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। मंगलवार को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हिमा कोहली एवं न्यायमूर्ति बी. विजयसेन की खंडपीठ ने दोहरे हत्याकांड के इस मामले में मृतक अधिवक्ता वामन राव के पिता की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब बीच सड़क पर अधिवक्ता वामन राव तथा उनकी पत्नी की हत्या की गई थी, तब वहां पर खड़ी तीन बसों में सवार लोगों ने इस घटना को देखा। लेकिन पुलिस ने उनमें से केवल पांच लोगों को गवाह कैसे बनाया? घटनास्थल पर इतने लोगों के होने के बाद भी पुलिस ने केवल 25 लोगों को गवाह कैसे बनाया गया? कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हत्या के इस मामले में लिप्त लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट में मृतक वामन राव के पिता ने संदेह जताया कि यदि राज्य की पुलिस इस हत्या की जांच करेगी तो वास्तविक हत्यारोपी बच जाएंगे। इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाये। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि यदि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाती है, तब उसमें देरी होगी। देरी से बचने के लिए ही राज्य पुलिस से ही जांच करवाई जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद आरोप-पत्र दायर करने की कार्रवाई को लेकर एक बार पुन: अपनी रिपोर्ट पेश करे। इससे पूर्व महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने दलील दी कि मुख्य आरोपित कुंटा श्रीनू, चिरंजीवी और कुमार के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड किए गए। दो आरोपित न्यायिक हिरासत में है। एक अन्य की भूमिका इस मामले में कितनी है, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्या के लिए उपयोग किए गए हथियारों को पुलिस ने जब्त कर लिया। कोर्ट को बताया गया कि 25 में से 19 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही आरोपितों के फोन जब्त कर फोन डाटा संग्रहित किया जा रहा है। सभी दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 07 अप्रैल निर्धारित की है। हिन्दुस्थान समाचार /नागराज

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