जल्दीबाज़ी में बनाई गयी हज कमिटी, मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन :  रिज़वान खान
जल्दीबाज़ी में बनाई गयी हज कमिटी, मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन : रिज़वान खान

जल्दीबाज़ी में बनाई गयी हज कमिटी, मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन : रिज़वान खान

रांची, 27 जून (हि. स.) । राज्य हज कमिटी के निवर्तमान चेयरमैन रिज़वान खान ने कहा कि राज्य सरकार ने दो दिन पूर्व राज्य हज कमिटी के सदस्यो का जो नोटिफिकेशन निकला है वह हज कमिटी एक्ट २००२ के प्रावधान का उल्लंघन प्रतीत होता है। खान ने शनिवार को कहा कि तकल्याण विभाग और राज्य सरकार द्वारा जल्दी बाजी में लिया गया यह निर्णय है । जनवरी 2020 में वर्तमान कमिटी के सदस्यो के नोटिफिकेशन के विलुप्त कर दिया गया और किसी को सूचना दिए बगैर कमिटी को रद्द कर दिया जबकि एक वर्ष छह माह का कार्यकाल बचा हुआ था। न्यायालय ने रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया था सिर्फ जो त्रुटि थी उसके सुधार( पुनर्गठित) करने का आदेश दिया था, जबकि हज एक्ट 2002 के अनुसार चेयरमैन निर्वाचित होता है और उसका कार्यकाल 3 वर्ष का है । वर्ष 2018- 2019 जो भी राज्य से हज आजमीन गए उनकी सेवा के लिए पूरी कमिटी ईमानदारी से कार्य किया परन्तु राज्य सरकार द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए कई आवेदन भी दिया गया था। जनवरी 2020 में कल्याण विभाग द्वारा जो करवाई की गयी । उसके विरोध में हम उच्च न्यायालय गए और न्यायाधीश राजेश शंकर ने कल्याण विभाग को वेतन एवं अन्य भत्ता भुगतान के लिए आदेश दिया । उसकी प्रति उच्च न्यायालय द्वारा कल्याण विभाग को भेजा जा चुका है । उन्होंने कहा कि वह 10 दिन पूर्व कल्याण सचिव को ऑर्डर के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन भी भी दिया था है और अभी आगे की कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जो डबल बेंच में विचाराधीन है। इसकी जानकारी कल्याण विभाग के अधिकारिओं को भी है। हिन्दुस्थान समाचार/ सबा एकबाल / विनय-hindusthansamachar.in

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