राज्य आपदा कोष से पलायन कर रहे और बेघर लोगों को दी जायें आश्रय सुविधायें : केन्द्र
राज्य आपदा कोष से पलायन कर रहे और बेघर लोगों को दी जायें आश्रय सुविधायें : केन्द्र

राज्य आपदा कोष से पलायन कर रहे और बेघर लोगों को दी जायें आश्रय सुविधायें : केन्द्र

राज्य आपदा कोष से पलायन कर रहे और बेघर लोगों को दी जायें आश्रय सुविधायें : केन्द्र नई दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। केन्द्र सरकार पहले ही कोरोना संक्रमण को विशेष श्रेणी में आपदा घोषित कर चुकी है और अब उसने इसके प्रबंधन में पलायन कर रहे श्रमिकों और बेघर लोगों के रहने-खाने की व्यवस्था को भी शामिल कर दिया है। केन्द्र सरकार ने शनिवार को इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अपने 14 मार्च के पत्र में आपदा संबंधी दिशा-निर्देशों में एक और निर्देश शामिल किया है। इसके तहत राज्य आपदा कोष में राज्य सरकारें अस्थाई आवास, खाना-पीना, कपड़े व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को भी शामिल किया गया है। राज्यों से कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए बेघर लोगों और अपने घरों के लिए पलायन कर रहे लोगों को इस तरह की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इसे ‘आपदा’ का दर्जा दे दिया था और राज्यों से ‘राज्य आपदा राहत कोष’ (एसडीआरएफ) के माध्यम से बीमार होने वाले लोगों को सहायता मुहैया कराने को कहा था। राज्य सरकार इस आपदा कोष के माध्यम से कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं जांच सुविधायें मुहैया करा सकेंगी। हिन्दुस्थान समाचार/अनूप-hindusthansamachar.in

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