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दुर्ग : धरना-प्रदर्शन, जुलूस एवं रैली पर लगा प्रतिबंध ,धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुलेंगे

दुर्ग, 23 मार्च (हि. स.)। दुर्ग जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर एहतियातन के तौर पर जिला कलेक्टर के द्वारा सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन ,जुलूस एवं रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जारी आदेश में उल्लेखित किया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण राजनीतिक पार्टियों के आयोजन सहित भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी भी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन धार्मिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा। शादी, अंत्येष्ठी ,दसगत्र, चालीसा में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी । सभी प्रकार के स्पोर्ट्स, खेलकूद इवेंट के कार्यक्रम आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट ,मैरिज पैलेस, क्लब कॉलोनी एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। डॉक्टर भूरे ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व निर्धारित एवं नए कार्यक्रमों के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रकार के शिथिलता का अधिकार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग को होगा एवं सभी प्रकार की अनुमति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा ही जारी की जाएगी । यह आदेश तत्काल जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 23 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक प्रभावशाली रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे

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