अमेरिकी महिला का वीजा बहाल करने पर विचार करे विदेश मंत्रालय: हाई कोर्ट
अमेरिकी महिला का वीजा बहाल करने पर विचार करे विदेश मंत्रालय: हाई कोर्ट

अमेरिकी महिला का वीजा बहाल करने पर विचार करे विदेश मंत्रालय: हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 23 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और इमिग्रेशन विभाग को निर्देश दिया है कि वो एक अमेरिकी महिला को गलत तरीके से वापस उसके देश भेजने के मामले पर विचार करे। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो अमेरिकी महिला का वीजा बहाल करने पर विचार करे। अमेरिकी नागरिक किंबर स्टीप ने याचिका दायर किया था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील कुरियाकोस वर्गीज ने कहा कि उसके पास मल्टीपल प्रवेश वाला टूरिस्ट वीजा था जो 2026 तक के लिए वैध था लेकिन उसे पिछले छह मार्च को कलकत्ता एयरपोर्ट से उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। वह 2014 से लगातार भारत आती रही है। जब उसने बिजनेस वीजा के लिए आवेदन किया तो उसे खारिज कर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि भले ही उसका बिजनेस वीजा का आवेदन खारिज कर दिया गया था लेकिन उसके पास मल्टीपल प्रवेश वाला वैध टूरिस्ट वीजा था। उसी के आधार पर वह भारत आती रही है। लेकिन जब वह कलकत्ता एयरपोर्ट पर पिछले 6 मार्च को पहुंची तो उसे दुबई भेज दिया गया जहां वह फिलहाल रह रही है। उसे वापस भेजने की कोई वजह भी नहीं बताई गई। याचिका में उसके वापस भेजने के फैसले को निरस्त करने और भारत में यात्रा की अनुमति देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि याचिका वीजा को फिर से बहाल करने के मामले पर सरकार को फैसला करना है। उसके बाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि अमेरिकी महिला के आवेदन पर छह हफ्ते में फैसला करें। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

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