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अब दुकानदार नहीं बेच पाएंगे पुरानी मिठाई, 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है ये नया नियम, FSSAI ने जारी किया निर्देश
नई दिल्ली: बाजार में पुरानी मिठाइयों को बेचने वाले दुकानदारों पर खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। दरअसल एफएसएसआई ने निर्देश जारी किया है कि अब खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित यानि एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना होगा। यह नया नियम क्लिक »-www.ibc24.in