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सोनू सूद के पास होटल संचालन का लाइसेंस नहीं, पहले भी हो चुकी है तोड़-फोड़ की कार्रवाई-बीएमसी
मुंबई, 13 जनवरी (भाषा) बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से अभिनेता सोनू सूद की उस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया, जिसमें सूद की प्रॉपर्टी पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। पढ़ें-अनुष्का और विराट ने ‘पापारात्सी’ से बेटी की क्लिक »-www.ibc24.in