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दुर्ग:अनुकंपा नियुक्ति आदेश में परिवीक्षा अवधि एवं स्टाइपेंड का उल्लेख गलत - फेडरेशन

दुर्ग 1 जून(हि. स.) । छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने अनुकंपा नियुक्ति आदेश में 3 वर्ष के परिवीक्षा अवधि में रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में, नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का,70 , 80 एवं 90 प्रतिशत राशि स्टाइपेंड के रूप में देने के उल्लेख को गलत बताया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना काल में राज्य की बिगड़ते वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत,छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22 सी (1) में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिए यह प्रावधान लागू किया था। अनुकंपा नियुक्ति में कोई सीधी भर्ती द्वारा चयनित नहीं होता है।अनुकंपा से नियुक्त शासकीय सेवक पर सीधी भर्ती से चयनित शासकीय सेवक का प्रावधान लागू नहीं करना चाहिये। उनका कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदेश में अनुकंपा नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती की नियमित पद्धति से छूट रहने एवं सीधी भर्ती पर लागू प्रतिबंध में छूट रहने का उल्लेख है। इस आधार पर सीधी भर्ती के स्थिति में 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि में रखे जाने एवं वर्षवार देय स्टाइपेंड का प्रतिबंध से अनुकंपा नियुक्ति में लागू नहीं होना चाहिए। फेडरेशन के महामंत्री राकेश साहू, संगठन मंत्री कुबेर राम देशमुख,दुर्ग संभाग अध्यक्ष डॉ बी के दास, महामंत्री देशबन्धु शर्मा, जिला अध्यक्ष देवेन्द्र बंछोर एवं महामंत्री के के धुरंधर का कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति में छूट देकर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना महामारी में दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार को सहारा दिया है।लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति को परिवीक्षा अवधि में किया जा रहा है। उनका कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति को परिवीक्षा अवधि एवं स्टाइपेंड अंतर्गत किया जाना अनुचित है। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के अधिसूचना 28 जुलाई 2020 में यह लिखा है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड देय होगा। अनुकंपा नियुक्ति में कोई चयनित नहीं होता है। अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती के न्यूनतम नियमित पद पर किया जाता है लेकिन यह नियुक्ति सीधी भर्ती के प्रक्रिया अंतर्गत नहीं होता है | हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे

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