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दुर्ग:जिले में नगरीय निकायों की दुकानें रात नौ बजे तक ही रहेंगी खुली

होटल- ढाबा- रेस्टोरेंट को रात्रि दस बजे तक दी गई अनुमति दुर्ग 30 मार्च (हि. स.)। जिले के नगरीय क्षेत्र में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष में समस्त नगरीय निकाय एवं नगर निगम दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली की सीमा क्षेत्र के भीतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अनुसार सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानों की कार्यावधि प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे तक खुली रहेगी ।रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेक अवे, होम डिलीवरी, इंडोर डाइनिंग टेबल की समयावधि प्रातः आठ बजे से रात्रि दस बजे तक रहेगी। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर सभी नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी प्रकार की दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारी, कर्मचारियों व ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान व संस्था में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान व संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। अगर किसी बाजार या अन्य किसी बाजार या क्षेत्र में जोखिम क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं क्षेत्र कॉन्टिनमेन्ट जोन के सभी नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त में से किसी एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान या संस्थान को 15 दिवस के लिए बंद कर दिया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे

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