dhamtari-people-unknown-to-e-nomination-due-to-lack-of-publicity
dhamtari-people-unknown-to-e-nomination-due-to-lack-of-publicity

धमतरी : प्रचार-प्रसार की कमी के चलते लोग ई-नामांतरण से अंजान

धमतरी, 9 फरवरी (हि.स.)। ई-नामांतरण शुरू हुए छह माह पूरे हो गए हैं, लेकिन इससे अधिकांश लोग वाकिफ नहीं है। वहीं शासन प्रशासन ने ई-नामांतरण संबंधी समुचित प्रचार-प्रसार नहीं किया है, ऐसे में लोग आज भी प्रमाणीकरण के लिए दस्तावेज लेकर पटवारी कार्यालय पहुंचते रहते हैं, जबकि प्रमाणीकरण के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रदेश समेत जिले में ई-नामांतरण पिछले छह माह से शुरू हो चुका है, लेकिन शासन-प्रशासन स्तर पर ई नामांतरण का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग जमीन रजिस्ट्री के बाद तमाम दस्तावेज लेकर अभी भी पटवारी कार्यालय में पहुंचते हैं। कई बार तो जानकारी के अभाव में प्रमाणीकरण के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए पटवारी कार्यालय के पास घंटों इंतजार करना पड़ता है। ई नामांतरण शुरू होने के बाद इन मैनुअल दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती। कलेक्टर जेपी मौर्य ने छह फरवरी को कलेक्टोरेट में आयोजित कुकरेल तहसील संबंधी पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में बताया कि ई-नामांतरण शुरू होने के बाद अब प्रमाणीकरण के लिए लोगों को दस्तावेज लेकर पटवारियों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री होने के बाद जमीन का संपूर्ण दस्तावेज रजिस्ट्रार कार्यालय से तहसील विभाग के माध्यम से संबंधित पटवारी की आईडी में आनलाइन चला जाएगा। ऐसे में प्रमाणीकरण के लिए उन्हें मैनुअल दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग मैनुअल दस्तावेज लेकर पटवारी कार्यालयों का चक्कर बेवजह न लगाएं। यह काम अब घर बैठे भी हो सकता है। जमीन की बिक्री होने पर रजिस्ट्री के 14 दिन बाद प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना है। यह नई नियमावली के तहत है। इसकी मानिटरिंग आनलाइन के माध्यम से करते हैं। प्रमाणीकरण में लेटलतीफी करने वाले पटवारियों पर सख्ती बरती जाएगी। वहीं लोगों को ई-नामांतरण की जानकारी देने एसडीएम, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।ई-नामांतरण शुरू होने के बाद तमाम कार्य आनलाइन हो गया है। ई-नामांतरण की सुविधा शुरू हुई है, जो बेहतर है। यह शासन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन प्रमाणीकरण के बाद ऋण पुस्तिका, किसान किताब व अन्य दस्तावेज जो पटवारियों से मिलना चाहिए उसे च्वाइस सेंटरों या तहसील कार्यालय से सीधे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in