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धमतरी : कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए मास्क, शारीरिक दूरी के नियम का पालन जरूरी

आगामी आदेश तक कलेक्टर ने जनचौपाल, ब्लाॅक जनचौपाल तथा जिलास्तरीय जनचौपाल शिविर किया स्थगित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश धमतरी, 31 मार्च ( हि. स.)। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने बुधवार को सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने आगामी आदेश तक सभी ब्लाॅक तथा जिलास्तरीय जनचौपाल शिविर, कलेक्टर जनचौपाल स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 25 मार्च से धारा 144 लागू हो गई है। जिले में सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बैठक में निर्देशित किया कि विवाह, अंत्येष्टी, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी के नियम के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 से अधिक लोगों की भीड़ न रहे, यह सुनिश्चित् किया जाए। सुबह 11 बजे से आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए मास्क लगाने, शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने पर बल दिया। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाके, सब्जी मंडी में पुलिस पेट्रोलिंग, एसडीएम और नगरपालिक निगम आयुक्त को लाऊड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक करने निर्देशित किया, ताकि लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहनें और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई की जाए और शासन द्वारा तय 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा शराब दुकानों के सामने भीड़ न रहे, यह सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई करने भी कहा है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि को-मार्बिड और कमजोर (वल्नरबल) श्रेणी के कोरोना के मरीजों को किसी भी सूरत में होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही उन्होंने एक अप्रैल से 45 साल की आयु के सभी लोगों को टीका लगाने प्रेरित करने पर बल दिया तथा जिलेवासियों से अपील की कि बारी आने पर वे कोरोना का टीका जरूर लगाएं। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि अगर वे फ्रंट लाइन वारियर, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज की श्रेणी में नहीं आते तो, अपरिभाषित श्रेणी के तहत कोरोना का टीका लगा सकते हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मयंक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी तथा वीडियो काेफ्रेंस के जरिए ब्लाक स्तर के अधिकारी बैठक से जुड़े रहे। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन

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