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धमतरी : पदोन्नति में आरक्षण के लिए स्थाई समिति की समीक्षा बैठक करने की मांग

धमतरी, 04 फरवरी ( हि. स.)। अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ द्वारा गुरुवार को प्रदेश के आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम से भेंटकर की। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम आठ के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना शीघ्र किए जाने की मांग की है। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम नौ के अनुसार नोडल अधिकारी जो सचिव स्तर का हो और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो द्वारा त्रैमासिक समीक्षा बैठक नियमित आयोजित कराए जाने की मांग की है। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम -4 (1) के अनुसार अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी नियमित कैडर के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के प्रकरणों में पैरवी के लिए अधिसूचना जारी कराए जाने की मांग करते हुए संघ के पदाधिकारी व सदस्य मंत्री से मिलकर अवगत कराया है कि हाईकोर्ट के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पर रोक नहीं लगाया गया है बल्कि निर्णय आने तक नियमानुसार पदोन्नति की बात कही गई है। अधिकारियों द्वारा नियम कानून की अनदेखी करते हुए इसकी गलत व्याख्या कर रातों रात आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजातियो के लिए पदों को सुरक्षित न करते हुए हजारों की तादाद में पदोन्नति अनारक्षित वर्ग से कर दिया गया है। इसलिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 17 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित स्थाई समिति की समीक्षा बैठक अतिशीघ्र आयोजित कर आरक्षण रोस्टर एवं बैकलाग रोस्टर एवं शासकीय सेवा में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया हैं। मिलने वालाें में संघ के प्रांताध्यक्ष आरएन ध्रुव, महासचिव मोहनलाल कोमरे, सचिव जयसिंह राज, जेपीएस ठाकुर, सहदेव ठाकुर, सलाहकार एमआर ध्रुव, प्रदीप कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन-hindusthansamachar.in

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