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धमतरी : अधिक मूल्य पर सामग्री बेचने व मास्क नहीं पहनने पर लगा 12 हजार का जुर्माना

धमतरी, 11 अप्रैल ( हि. स.)। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों सहित विभिन्न भीड़ जुटने वाली जगहों पर मुंह पर मास्क लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। जिले में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने शासन के आदेश-निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेने वालों तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को जिले में गठित जांच दल नगर निगम एवं राजस्व विभाग के अमले के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच दल द्वारा धमतरी शहर स्थित शुभ ट्रेडर्स, लेंजवार चावल दुकान, श्याम प्रोव्हीजन, शुभ लक्ष्मी ट्रेडर्स, सहित ग्रामीण क्षेत्र में पोटियाडीह स्थित तिजऊ होटल, देवांगन किराना स्टोर की जांच की गई। इस दौरान प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और आवश्यक सामग्री का विक्रय अधिक मूल्य पर करते पाए जाने पर कुल 12 हजार रुपये का अर्थदंड कर जुर्माने की राशि वसूली गई। उल्लेखनीय है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद कोरोना वायरस के संक्रमण एवं इसकी गंभीरता को लेकर लोग सजग व सतर्क नहीं है, जिसके कारण कलेक्टर के निर्देशानुसार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान जिला खाद्य निरीक्षक नरेश पिपरे, अक्षय सोनी, हेमंत नेताम व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। लगातार जारी रहेगी कार्रवाई जिला खाद्य निरीक्षक नरेश पिपरे ने बताया कि शासन के आदेश पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को शासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना हम सब के लिए आवश्यक है। यदि इस आपदा के समय सभी को जागरुकता का परिचय देना चाहिए। हाथों को समय-समय पर धोते रहें। मास्क पहने, दो गज की दूरी का पालन करें। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन

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