दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में कामकाज 15 अप्रैल तक निलंबित
दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में कामकाज 15 अप्रैल तक निलंबित

दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में कामकाज 15 अप्रैल तक निलंबित

दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में कामकाज 15 अप्रैल तक निलंबित नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की सभी निचली अदालतों में कामकाज 15 अप्रैल तक निलंबित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ये फैसला 21 दिनों के लॉकडाउन के केंद्र सरकार के फैसले के बाद लिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी इस नोटिफिकेशन को दिल्ली की सभी निचली अदालतों को भेजा गया है। नोटिफिकेशन में 13 अप्रैल के लिए लिस्टेड मामलों को 13 जुलाई, 14 अप्रैल के लिए लिस्टेड मामलों को 14 जुलाई और 15 अप्रैल के लिए लिस्टेड मामलों को 15 जुलाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन में निचली अदालतों के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को निर्देश दिया गया है कि वे जजों और कोर्ट के दूसरे स्टाफ को घर से काम करने की अनुमति दें। हाईकोर्ट ने आज ही सभी मामलों में 15 मार्च या उससे पहले जारी सभी अंतरिम आदेशों को 15 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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