दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मार्च को खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेश 15 मई तक बढ़ाए
दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मार्च को खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेश 15 मई तक बढ़ाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मार्च को खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेश 15 मई तक बढ़ाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मार्च को खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेश 15 मई तक बढ़ाए नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। कोरोना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बडा फैसला लिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिल तलवंत सिंह की बेंच ने 16 मार्च को खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेश 15 मई तक बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में पिछले 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की सभी अदालतों में अति सीमित कामकाज चल रहा है। रुटीन मामलों के डेट अप्रैल के लिए दे दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि वकील और पक्षकार कोर्ट आने की स्थिति में नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों के किसी भी मामले में यहां तक की रोक, जमानत, पेरोल से जुड़े मामले जिसमें 16 मार्च या उसके पहले के अंतरिम आदेश दिए गए हैं उनकी समय सीमा खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है। हाईकोर्ट ने 16 मार्च या उसके पहले के दिए गए अंतरिम आदेश को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में हाईकोर्ट या निचली अदालत ने 16 मार्च या उसके पहले अंतरिम दे रखी है तो वह 15 मई तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी खास मामले में इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तभी वह आदेश मान्य होगा। कोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगमों, निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस और जिला अदालतों को भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसके इस आदेश से अगर किसी पक्षकार को कोई असुविधा होती है तो वह उचित राहत के लिए अर्जी दायर कर सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in