हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, 20-20 हजार जुर्माना

हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, 20-20 हजार जुर्माना

बाड़मेर, 10 सितम्बर (हि.स.)। जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में 4 साल पहले एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने तथा उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाने के मामले में 4 साल तक कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को बाड़मेर अपर जिला सेशन न्यायालय ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 7 जून 2016 का है। गुड़ामालानी थाना अंतर्गत बारूडी गांव में रामचंद अपने किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान रिडमल राम और उसके पुत्र आसूराम ने मिलकर रामचंद के साथ मारपीट कर उसे घायल किया तथा उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। इस दौरान रामचंद के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घायल रामचंद्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। मृतक के पुत्र हरिराम ने गुड़ामालानी थाने में रिपोर्ट देकर हत्या का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया तथा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 4 साल तक कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को बाड़मेर अपर जिला सेशन न्यायालय ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अपर लोक अभियोजक संख्या 1 जसवंत बोहरा ने बताया कि विचारण में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 26 गवाहों को परीक्षित करवाया और कुल 71 दस्तावेजों को न्यायालय के सामने प्रदर्शित कराया गया। न्यायालय ने साक्ष्य समाप्ति के पश्चात दोनों पक्ष की बहस सुनकर न्यायाधीश सुशील जैन ने गुरुवार को इस प्रकरण में दोनों आरोपी रिडमल राम और आसुराम को हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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