सहारा शाखा प्रबंधकों पर डेढ़ करोड़ की ठगी के मामले में प्रकरण दर्ज

सहारा शाखा प्रबंधकों पर डेढ़ करोड़ की ठगी के मामले में प्रकरण दर्ज

रतलाम, 14 जुलाई (हि.स.)। रिंगनोद थाने में डेढ़ करोड़ की ठगी करने का मामला आया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रिंगनोद थाने पर जितेन्द्र पुत्र जगदीश राठौर निवासी इंद्राकालोनी ढोढर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ग्राम ढोढर की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक राजेन्द्र सेठिया एवं जावरा सेक्टर शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार टांक सहित रतलाम के महू रोड बस स्टेण्ड स्थित सहारा इंडिया रिजनल कार्यालय के रिजनल मैनेजर एम.पी. सिंह ने सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में पैसे जमा कर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी की। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ धारा 406,420 भादवि, धारा 6(1) म.प्र. निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण दर्ज किया। डेढ़ लाख से अधिक की धोखाधड़ी शिवगढ़ थाने पर सुरेन्द्र पुत्र बाबूलाल खाट निवासी ग्राम कांचला थाना रावटी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शिवगढ़ स्थित सहारा इंडिया बैंक शाखा के मैनेजर ने फरियादी व उसकी पत्नी के साथ जमा राशि 1 लाख 63 हजार 890 रुपये मय ब्याज के परिपक्व तिथि पूर्ण होने से भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी की। पुलिस ने धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। और अधिक ब्याज की मांग की डीडीनगर थाने पर दिनेश पुत्र खेमचंद्र कोठारी निवासी श्रीनगर कालोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपित अनिल पुत्र गोवर्धन मेनी निवासी मोहन टाकीज बोयरा बावड़ी ने उधारी के रुपये लौटा देने के बाद भी और अधिक ब्याज के रुपयों की मांग फरियादी से की तथा डरा-धमकाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अनिल मेनी के खिलाफ धारा 3/4 म.प्र.ऋणियों का सरं. अधि. व 506 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिन्दुस्थान समाचार/शरद जोशी/राजू-hindusthansamachar.in

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