शाजापुर: चिटफंड कंपनी के संचालक की अचल-संपत्ति कुर्क

शाजापुर: चिटफंड कंपनी के संचालक की अचल-संपत्ति कुर्क

शाजापुर, 27 दिसम्बर (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने रविवार को मप्र निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्यवाही करते हुए चिटफंड कंपनी संचालक कुमेरसिंह पुत्र उमरावसिंह नागिया निवासी कृष्णानगर कॉलोनी शुजालपुर की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार आरोपित कुमेरसिंह द्वारा भीलखेडी रोड़ शुजालपुर मंडी में सीएलसी इंडिया माइक्रो फायनेंस प्रोजेक्ट नाम से चिटफंड कंपनी का ऑफिस खोला और आवेदक गोपीलाल पुत्र रतनलाल निवासी ग्राम साफ्टी टुंगनी समेत अन्य निवेशकों को उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर लगभग 23 लाख रुपये की राशि निवेश करवाई और कंपनी बंद कर उक्त राशि हड़प कर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपित कुमेरसिंह के विरुद्ध थाना शुजालपुर मंड़ी में धारा 420, 120-बी, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 3/6 का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान आरोपित कुमेर सिंह नागिया को 16 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। कंपनी के मुख्य प्रबंधक आरोपित कुमेरसिंह नागिया की अचल-सम्पत्ति- कृष्णानगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी के वार्ड क्रमांक 17 में स्थित 30 & 30 का कुल 900 वर्ग फीट मकान, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 23 लाख रुपये हैं, को कलेक्टर जैन ने कुर्की करने का आदेश पारित किया। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/राजूू-hindusthansamachar.in

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