विवेचना में लापरवाही, सीओ के खिलाफ स्ट्रक्चर पास

विवेचना में लापरवाही, सीओ के खिलाफ स्ट्रक्चर पास

-नैनीताल जिले का अपनी तरह का पहला मामला, 80.37 किलोग्राम गांजे की बरामदगी के मामले में विवेचना व पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर न्यायालय ने की कार्रवाई नैनीताल, 01 दिसम्बर (हि.स.)। नैनीताल जनपद के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने विवेचना में लापरवाही बरतने के आरोप में कालाढुंगी के थानाध्यक्ष दिनेश कुमार महंत व रामनगर के क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला की कार्य प्रणाली व आपत्ति करते हुए उनकी विवेचना को संदिग्ध माना है। न्यायालय ने महंत के खिलाफ नैनीताल जनपद के एसएसपी से और क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला के खिलाफ राज्य के गृह विभाग से कार्रवाई करने को कहा है। इस प्रकार विवेचक एवं सीओ के खिलाफ स्ट्रक्चर पास करने के लिए मामले को नैनीताल जनपद का अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है। मामले के अनुसार 19 जनवरी 2020 को रामनगर के थाना प्रभारी रवि कुमार सैनी व अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा परवेज पुत्र अब्दुल रहमान निवासी प्राइमरी स्कूल के पास रामनगर को कार संख्या डीएल8सीएडी-4173 में 80 किलोग्राम 370 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह यह गांजा जगत सिंह निवासी सरायखेत खौफखाल सल्ट से खरीद कर लाया है। इस मामले में न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि विवेचनाधिकारी दिनेश कुमार महंत ने जगत सिंह से संबंधित विवेचना खानापूरी कर मात्र 6 घंटे में पूरी कर दी। इस प्रकार विवेचना पूर्ण रूप से संदिग्ध है। आदेश के अनुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला ने उच्च स्तर का अधिकारी होने के बावजूद इस मामले के पर्यवेक्षण में पूरी तरह उपेक्षा बरती। उन्हें देखना चाहिए था कि आरोपित द्वारा दिए गए नाम-पते व टेलीफोन नंबर सही हैं। विवेचक ने पूर्व में परवेज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/10 के तहत आरोप पत्र पेश कर दिया था, परंतु जगत सिंह के बारे में सूचना दी गई कि उसके विरुद्ध विवेचना जारी है। जबकि बाद में जगत सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य न पाने पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी। आदेश में कहा गया है कि आरोपितों का अपराध समाज के खिलाफ अपराध है। नाम, पते बताने के बावजूद साक्ष्यों की ठीक से विवेचना नहीं की गई। लिहाजा विवेचक मामले की पुनः अग्रेत्तर विवेचना करें, तथा एसएसपी विवेचक के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला के खिलाफ गृह विभाग उत्तराखंड शासन उचित कार्रवाई करे। आदेश की प्रति एसएसपी नैनीताल व जिला शासकीय अधिवक्ता को भी भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ विवेचक के रूप में किया था पुरस्कृतः कालाढुंगी के थानाध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय ने जांच में लापरवाही को लेकर ‘स्ट्रक्चर पास’ किया है। उल्लेखनीय है गत 31 अक्टूबर को कालाढुंगी के थानाध्यक्ष दिनेश कुमार महंत राजधानी में एकता दिवस परेड पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों 10 हजार रुपये के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा रामनगर रोड पर बैलपोखरा क्षेत्र में मिली महिला की जली लाश के वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर पहचान करने के साथ ही हत्यारोपित पति व दोस्त को गिरफ्तार करने की जांच को प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ जांच मानते हुए दिया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/नवीन जोशी/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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