बेटी ने दूसरी शादी की: पंचों का फरमान 11 लाख दो, समाज में शामिल हो

बेटी ने दूसरी शादी की: पंचों का फरमान 11 लाख दो, समाज में शामिल हो

परिवार को समाज से बहिष्कृत किया, मां के अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी भूमि जोधपुर 08 सितम्बर (हि.स.)। शहर के निकटवर्ती झंवर इलाके में देवासी जाति के एक व्यक्ति के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। परिवार की बेटी ने किसी दूसरे से शादी कर ली। पंचों ने फरमान निकाला और अर्थदंड के रूप में 11 लाख रूपए मांगे। सबसे बड़ी बात परिवार के मुखिया की मां का देहांत अगस्त में हुआ तब दाहसंस्कार के लिए श्मशान भूमि तक नहीं दी गई। पीडि़त ने अदालत की शरण लेकर पंचों के खिलाफ झंवर थाने में इसकी रिपोर्ट दी है। झंवर थानाधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि झंवर निवासी बालाराम देवासी पुत्र मेहराराम ने यह रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी बेटी ने कुछ समय पहले पति से अनबन के चलते दूसरी शादी कर ली थी। यह बात समाज के पंचों को नागवार लगी। तब पंच चूनाराम, हंडताराम, गादडऱाम, कानाराम, गंगाराम, उंकाराम एवं रेवतराम आदि ने पंचायत कर उसे बुलाया और बेटी के कृत्य के लिए 11 लाख का अर्थ दंड लगाया। फिर कहा कि समाज में शामिल होना है तो 11 लाख का अर्थदंड भरना होगा। पीडि़त का आरोप है कि उसे समाज से बहिष्कृत करने के साथ हुक्कापानी बंद कर दिया गया। पीडि़त बालाराम की मां का 6 अगस्त को निधन हो गया था। परिवार के लोग दाहसंस्कार के लिए समाज की श्मशान भूमि पर गए। वहां पर मां का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया। झंवर पुलिस के अनुसार इनका मामला वर्ष 2017 से चल रहा है। परिवार का आरोप है वह तीन सालों से समाज से बहिष्कृत चल रहा है। कोर्ट से मिले इस्तगासे पर झंवर पुलिस ने पंचों व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश आरंभ की है। जांच एसआई जबर सिंह की तरफ से की जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश / ईश्वर-hindusthansamachar.in

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