न्यू टाउन एडवोकेट हत्याकांड माामले में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

न्यू टाउन एडवोकेट हत्याकांड माामले में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

कोलकाता, 16 सितम्बर (हि. स.)। न्यू टाउन में हाई कोर्ट के वकील रजत दे की हत्या मामले में सोमवार को बारासात में थर्ड फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज सुजीत कुमार झा ने मृतक वकील की पत्नी को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी ठहराया था। अब बुधवार को बारासात अदालत ने वकील रजत दे की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी अनिंदिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने कहा कि दोषी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उसे कड़ी से कड़ी सजा ना देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। उल्लेखनीय है कि रजत दे को 24 नवंबर 2018 की रात न्यूटाउन में उनके फ्लैट में मृत पाया गया था। उनकी पत्नी अनिंदिता ने पहले दावा किया कि उनके पति ने आत्महत्या की है। बाद में उनके बयान में विसंगतियां देखी गईं। रजत दे के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कई खुलासे हुए। रजत की चार्जर के तार से गला घोंट कर हत्या की बात सामने आयी। पुलिस ने बाद में आरोपी के बयान में विसंगतियों के और सबूत के आधार पर अनिंदिता को दो दिसंबर गिरफ्तार कर लिया। गत सात महीनों से चल रही इस मुकदमे की प्रकिया के सरकारी वकील विभाष चटर्जी हैं। उन्होंने ने कहा कि अनीदिता के पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन से बरामद जानकारी को इस मामले की सुनवाई में मुख्य सबूत माना गया है। गूगल पर खोजा गया 'लिगचर मैटीरियल' शब्द आखिरकार हत्या के मामले की सुनवाई में अकाट्य साबित हुआ। आरोपी के मोबाइल फोन से सबूत के रूप में एक के बाद एक व्हाट्सएप संदेश मिलने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया। फैसला सुनाए जाने के बाद सजा सुनते ही अनिंदिता रो पड़ी और कहा कि मुझे फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक कहूंगी की मैं निर्दोष हूं। वही इस फैसला सुनने के बाद मृतक का परिवार खुश है। मृतक के पिता ने कहा कि मुझे अधिकतम सजा की उम्मीद थी। लेकिन हम सजा से खुश हैं। अब कोई इस तरह का काम करने से पहले सोचेगा। हिन्दुस्थान समाचार/सुगंधी/गंगा-hindusthansamachar.in

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