नेचरल गोल्ड फर्म के भागीदारों की जमानत निरस्त, धोखाधड़ी के मामले में भेजा जेल

नेचरल गोल्ड फर्म के भागीदारों की जमानत निरस्त, धोखाधड़ी के मामले में भेजा जेल

झाबुआ, 11 सितम्बर (हि.स.)। जिले के थांदला में मंडी रोड पर स्थित नेचर गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल पर खाद्य विभाग द्वारा गत दिनों छापामार कार्रवाई कर बड़ी गड़बड़ी पकड़ी थी और फर्म के सात संचालकों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सभी आरोपितों की जमानत निरस्त कर दी है और धोखाधड़ी के मामले में सभी को जेल भेज दिया गया है। जिला लोक अभियोजक आरिफ शेख ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा नेचर गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल की जांच फर्म के भागीदार श्रेणिक गादिया की उपस्थिति में की गई। फर्म के सुपरवाइजर मानसिंह पुत्र भालिया चौहान द्वारा खुले स्थान एवं गोदाम में गेहूं एवं चने के बोरों की गिनती करवाई गई। जांच के दौरान स्टाक बुक में दर्ज स्टाक में और मौके पर भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टाक में कुल 75.39 क्विटंल गेहूं एवं 28.74 क्विंटल चना कम पाया गया। इसी प्रकार 16 मई से 1 जुलाई तक मंडी में प्रस्तुत भुगतान पत्रक रिपोर्ट की रैंडमली जांच एवं कृषकों का सत्यापन मौके पर करवाया गया। विसंगति होने पर भौतिक सत्यापन करवाया गया, जिसमें 23 कृषकों का लेखा में बताए गए ग्राम खवासा हरीनगर सुतरेटी एवं काकनवानी में निवासरत होना एवं राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की भूमि इनके नाम से दर्ज होना नहीं पाई गया। उन्होंने बताया कि कृषक जानकीलाल पाटीदार निवासी खवासा द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था गेहू उपार्जन केंद्र पर पंजीयन कराकर गेहूं विक्रय किया जाना पाया गया। इस प्रकार फर्म नेचुरल गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल के प्रबंधकों द्वारा फर्जी तरीके से विरुद्ध गेहू एवं चना क्रय करना कम स्टॉक पाया गया। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट पर थांदला थाना पुलिस द्वारा फर्म के सात प्रबंधकों के विरुद्ध धारा 420,467,468,471,477ए/34 भादवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों अली हुसैन पुत्र गुलाम अली बोहरा, मोहम्मदी पुत्र अब्बास बोहरा, मुस्तनसीर पुत्र अली हुसैन, संजय पुत्र चंपालाल जैन, हुजेफा पुत्र अली हुसैन बोहरा, रजनीकांत पुत्र रुपचंद जैन, श्रेणिक पुत्र कनकमल गादिया निवासी थांदला न्यायिक मजिस्टेट थांदला के न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया था। आरोपितों ने गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया और सभी अभियुक्तों को जेल भेजने का आदेश दिया। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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