नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मददगार युवक की जमानत अर्जी खारिज

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मददगार युवक की जमानत अर्जी खारिज

हरिद्वार, 08 सितम्बर (हि.स.)। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित की मददगार युवक की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो कोर्ट जज अंजली नोलियाल ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 21 जुलाई 2020 को रानीपुर क्षेत्र से एक 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। बाद में पीड़ित के वापस आने पर घर लौटकर सारी आपबीती परिजनों को सुनाई थी। नाबालिग के पिता ने आरोपित समीर पुत्र इकलाख निवासी लोधामण्डी ज्वालापुर, आसिफ पुत्र शकीर निवासी मौहल्ला हजरत बिलाल लंढौरा कोतवाली मंगलौर,शहनवाज पुत्र रियासत व आदाब पुत्र भूरा निवासीगण मौहल्ला पठानान लंढौरा कोतवाली मंगलौर, वैभव पुत्र सुरेश भटनागर निवासी बाहरी किला लंढौरा कोतवाली मंगलौर व होटल मालिक सुमित वालिया पुत्र शेर सिंह निवासी महफिल होटल ज्वालापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपितों ने समीर को फोन कर कमरे का इंतजाम करने के लिए कहा था। चारों आरोपित पीड़िता को होटल ले गए और समीर की बात पर होटल मालिक सुमीत ने कमरा दे दिया था। आरोपित समीर पर मुख्य आरोपित शाहनबाज व आसिफ और अन्य की मदद करने का आरोप है। मंगलवार को मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अंजली नोलियाल ने आरोपित समीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हिन्दुस्थान समाचार / रजनीकांत-hindusthansamachar.in

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