जाली नोट तस्करों को एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा

जाली नोट तस्करों को एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा

कोलकाता, 05 सितम्बर (हि.स.)। कोलकाता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को दो नकली नोट तस्करों को चार साल की कैद की सजा सुनाई। 6 मार्च, 2017 को, रहमान और शेख के कब्जे से क्रमशः 2 लाख और 1.9 लाख रुपये की जाली नोट बरामद किये गये थे। इस बारे में मालदा जिले के इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने केंद्र के निर्देश पर मामला फिर से दर्ज किया था और दो जून 2017 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए द्वारा जारी एक प्रेस वार्ता में कहा गया है, "जांच के दौरान, यह पता चला कि उपरोक्त अभियुक्तों ने देश में नकली भारतीय मुद्रा को प्रसारित करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। एफआईसीएन अवैध रूप से बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया था और भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रसारित करने का इरादा था।" एनआईए स्पेशल कोर्ट ने भी दोनों पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश/सुगंधी/मधुप-hindusthansamachar.in

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