गेहूं- दाल का गबन करने वाले राशन डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गेहूं- दाल का गबन करने वाले राशन डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जयपुर, 06 जुलाई (हि.स.)। राजधानी जयपुर में गेहूं- दाल का गबन करने पर जिला रसद अधिकारी की ओर से राशन डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम कनिष्क सैनी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान संख्या 681, मैसर्स राष्ट्रीय केरोसीन पोलर यूनियन के संचालक सुरेश सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत सांगानेर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जांच के दौरान इस उचित मूल्य दुकान को 29 मई को निलम्बित कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि सुरेश सिंह द्वारा दुकान संख्या 681 के साथ समय-समय पर सम्बद्ध दुकान संख्या 664, 663 एवं 665ए के संचालन में गम्भीर अनियमितता बरती गई एवं खाद्यान्न गेहूं की कुल मात्रा 292.64 क्विंटल एवं 57 किलोग्राम दाल का गबन किया गया है। उचित मूल्य दुकानों की जांच एवं निरीक्षण में पोस मशीनों में प्रदर्शित स्टॉक के मुकाबले भौतिक रूप से दुकान में स्टॉक कम पाया गया। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि सुरेश सिंह ने दुकान संख्या 665-ए के पेटे 28 दिसम्बर 2019 व 27 फरवरी 2020 को थोक विक्रेता क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. जयपुर से कुल 111.93 क्विंटल गेहूं की आपूर्ति प्राप्त कर पोस मशीनो में ऑनलाइन रिसीव किये बिना ही ऊपर के ऊपर ही गेहूं का गबन कर खुर्द बुर्द कर दिया। सैनी ने बताया कि कुछ दुकानदारों द्वारा चुनौती की इस घड़ी में भी अपने भ्रष्ट आचरण का परिचय देते हुये विभिन्न तरीको के माध्यम से खाद्यान्न का गबन किया गया है, जिनके खिलाफ जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच पूरी कर अपराधिक प्रकरण (एफआईआर) दर्ज करवाये जायेंगे। सुरेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी रसद अधिकारी कार्यालय प्रथम में कार्यरत प्रवर्तन निरीक्षक अरविन्द सिंह शेखावत द्वारा दर्ज करवाई गई है। हिन्दुस्थान समाचार /दिनेश-hindusthansamachar.in

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