एसपी के आदेश पर पांच जालसाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, फ़र्ज़ी तरीके से करोड़ों के कर दिए बैनामे

एसपी के आदेश पर पांच जालसाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, फ़र्ज़ी तरीके से करोड़ों के कर दिए बैनामे

नजीबाबाद (बिजनौर),11 जुलाई (हि.स.)। नजीबाबाद के मोहल्ला सेवाराम निवासी राजीव गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रमेशचंद ने एसपी बिजनौर को तहरीर देकर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये की जमीन के एक ही दिन में 9 बैनामे कराने के मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शनिवार को नजीबाबाद के मोहल्ला सेवाराम स्ट्रीट निवासी राजीव कुमार गुप्ता पुत्र रमेशचंद ने एसपी बिजनौर को बताया कि प्रार्थी व आलोक कुमार सिंघल पुत्र कैलाश चंद सिंघल, व सुमित गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र व परमजीत पुत्र कश्मीर सिंह निवासी मौहल्ला मकबरा ने एक फर्म बनाई थी और नियमानुसार 25 फरवरी 2010 को चिट फंड सोसाइटीज रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद में रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें चारों को फर्म के लाभांश का बराबर का हिस्सेदार बनाया था। लेकिन एक अप्रैल 2010 को फर्म के एक पार्टनर सुमित गुप्ता ने अपनी मां मंजू गुप्ता से हमसाज होकर नजायज नफा कमाने के लिए हम तीनों पार्टनर आलोक सिंघल पुत्र कैलाश चंद सिंघल व परमजीत सिंह के नाम से फर्जी शपथ पत्र बनाकर हम तीनो पार्टनर को फर्म से अलग कर सुमित गुप्ता ने स्वयं व मां को पार्टनर दर्शाते हुए सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर 28 अप्रैल 2010 को उक्त फर्म की फर्जी डीड पंजीकृत कराई। जब अन्य पार्टनर आलोक सिंघल पुत्र कैलाश चंद सिंघल व परमजीत को पता चला तो सुमित के खिलाफ मु. अ. स. 538 /2013 को थाना सिविल लाइन मुरादाबाद में मुकदमा लिखाया। जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिसपर 27 अगस्त 2013 को सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज एवंम चिटस मुरादाबाद ने आदेश किया कि उक्त साई ट्रेड्रर्स के भागीदारों में विवाद की स्थिति है। जिसके चलते सुमित व उसकी मां द्वारा पूर्व व वर्तमान में विक्रय अनुबंध बैनामा पर इस कार्यालय में सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्णय तक रोक लगाई गई है। उक्त आदेश के बावजूद आलोक कुमार सिंघल पुत्र कैलाश चंद सिंघल ने अपने पुत्र पुलकित सिंघल और सुमित गुप्ता निवासी मौहल्ला मुगलूशाह व उसकी मां मंजू गुप्ता निवासी मुहल्ला सेवाराम से हमसाज होते हुए यह जानते हुए भी कि साई ट्र्रेडर्स के संपत्ति को बेचने के लिए अधिकृत नही है संपत्ति के 8 बैनामे क्रमशः 656.58 वर्ग मीटर के 4334000, 476.30 वर्ग मीटर के तीन प्लाट 3144000 में , 656.37 वर्गमीटर को 4333000 में, 410.60 को 2710000 में, 482.52 को 3185000 में, 414.50 को 2736000 में दिनांक 26 जून 2020 में रजिस्ट्री कार्यालय नजीबाबाद में द्वारा विराट ट्रेडर्स द्वारा पार्टनर आलोक कुमार सिंघल पुत्र कैलाश चंद सिंघल को कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा बैनामा करके धोखाधडी की। मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए एसपी बिजनौर के आदेश पर पुलिस ने आलोक कुमार सिंघल पुत्र कैलाश चंद सिंघल, सुमित गुप्ता पुत्र सुरेश चंद, मंजू गुप्ता पत्नी सुरेश चंद निवासी मौहल्ला सेवाराम और पुलकित सिंघल पुत्र आलोक कुमार सिंघल निवासी कोटद्वार रोड, निवासी मुहल्ला जाब्तागंज व विनीत अग्रवाल पुत्र चन्द्रमोहन अग्रवाल निवासी नामालूम संतो मालान नजीबाबाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 में रिपोर्ट दर्ज की है। हिन्दुस्थान समाचार/रिहान अन्सारी-hindusthansamachar.in

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