आबकारी विभाग के कर्मचारी ने खरीदे दो लाख के जेवर, व्यवसाई को दिया जीरो बैलेंस खाते का चेक, धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

आबकारी विभाग के कर्मचारी ने खरीदे दो लाख के जेवर, व्यवसाई को दिया जीरो बैलेंस खाते का चेक, धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

भिलाई नगर ,21 नवंबर(हि. स.)।आबकारी विभाग का कर्मचारी बनकर 1 लाख 83 हजार रुपए के सोने चांदी के जेवर खरीदकर सराफा व्यवसाई को जीरो बैलेंस का चेक देने वाले आरोपित के खिलाफ भिलाई 3 पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आरोपित की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भिलाई 3 पुलिस ने बताया कि प्रार्थी प्रेमनारायण सोनी पिता उम्र 46 वर्ष निवासी सुभाष चौक भिलाई 03 की महावीर ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार की दुकान ग्राम देवबलौदा में है I अब्दुल रफीक पिता रहमान खान उम्र लगभग 49 वर्ष भृत्य आबकारी विभाग दुर्ग निवासी लुचकी पारा दुर्ग द्वारा 18 जून 2020 को आकर 02 जोडी सोने की बाली वजन 1.750 ग्राम कीमत 9000 रू, चांदी का पायजेब 253 ग्राम कीमत 12600 रू, दूसरे दिन 19 जून को एक सोने का टाप 2.350 ग्राम कीमत 14630 रू, सोने का बाली वजनी 1.890 ग्राम कीमती 9300 रू फैंसी पायल चार जोडी वजनी 193 ग्राम कीमत 15000 रू एवं तीसरे दिन 20.06.2020 को चांदी का पायल तीन जोडी वजन 491 ग्राम कीमत 25020 रू, सोने के लाकेट 02 नग वजनी 11 ग्राम कीमती 57500 रू एवं सोने का तीन टाप वजनी 7.720 ग्राम कीमत 40450 रू, कुल रकम 183500 रू सोने चांदी के जेवर की खरीदी की थी। इसके एवज में भारतीय स्टेट बैंक गंज पारा दुर्ग खाता क्रमांक 20430246480 का चेक क्रमांक 21425 रकम 183500 रू का चेक दिया। इस चेक को प्रेम नारायण ने करेंट एकाउंट सेंट्रल बैंक भिलाई 03 में लगाया। खाता में कोई रकम नहीं था I चेक बाउंस होने पर प्रेम नारायण सोनी ने अब्दुल रफीक से रकम मांगने भुगतान नहीं किया गया। प्रेम नारायण सोनी की रिपोर्ट पर आरोपित रफीक के खिलाफ भिलाई 3 पुलिस द्वारा कल शाम को भादवी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। हिंदुस्थान समाचार/अभय जवादे-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in