अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपित महात्मा की जमानत निरस्त

अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपित महात्मा की जमानत निरस्त

अशोकनगर, 26 सितम्बर (हि.स.)। तीन साल पूर्व आनंदपुर ट्रस्ट में काम करने वाले एक युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले महात्मा की न्यायालय ने अग्रिम जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी सुदीप शर्मा ने शनिवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रिया शर्मा ने अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी ज्ञानदयाल आनंद पुत्र गुरूदर्शन पूर्णानंद उम्र 70 साल हाल निवासी बदधा पोस्ट सिम्भौली जिला हापुर उ.प्र. की अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुदीप शर्मा द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये, बताया की जब फरियादी आनंदपुर ट्रस्ट में काम करता था और उसकी डयूटी चक्की वाले महात्मा आरोपित के पास लगा दी थी। आरोपी ने उसे कुछ खिला पिलाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और उसकी अश्लील वीडियों बनाकर बार-बार उसके साथ घिनौना कृत्य किया। तत्पश्चात फरियादी द्वारा थाने पर दिऐ गए लेखीय आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध थाना ईसागढ के अपराध क्रमांक 307/2017 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी घटना के बाद से ही जान बुझकर फरार चल रहा था। आरोपित द्वारा न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर एडीपीओ द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी द्वारा उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ यह गंभीर अपराध घटित किया है एवं प्रकरण में लंबे समय से फरार रहा है अत: आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त किया जावे। उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुये न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया। हिन्दुस्थान समाचार/देवेन्द्र/राजू-hindusthansamachar.in

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