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कर्नाटक में जबरन वसूली के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों सहित महिला निरीक्षक निलंबित

बेंगलुरू, 30 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक पुलिस ने एक महिला इंस्पेक्टर और तीन अन्य पुलिसकर्मियों को एक दंपत्ति से रंगदारी वसूलने के आरोप में उन्हें केस और कैद की धमकी देने के आरोप में निलंबित कर दिया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रवीण सूद ने इस संबंध में आदेश जारी कर इंस्पेक्टर रेणुका को व्हाइटफील्ड डिवीजन में सीईएन थाने से अटैच कर रखा है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसके सहयोगियों जो अपराध में भागीदार बने, उप-निरीक्षक नवीन, गणेश, कांस्टेबल हेमंत अमान को पुलिस आयुक्त कमल पंत ने निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की गई है, जो मामले में जांच जारी रखेगी। सभी आरोपियों पर शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी से कथित तौर पर 10 लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें धमकी दी गई थी कि पैसे न देने के मामले में उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। युगल वी.वी. सुदीप और उनकी पत्नी श्वेता सिंह, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में हैं, उनको 16 जुलाई को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। उन्होंने पैसे के भुगतान के बावजूद अधूरे काम के लिए पुलिस से संपर्क किया था। इंस्पेक्टर रेणुका, सब-इंस्पेक्टर ने दंपति को धमकी दी और 5 लाख रुपये जबरन लेने में कामयाब रही। दंपति को अपने मुवक्किल को 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए भी मजबूर किया गया था। इसके बाद भी सब-इंस्पेक्टर नवीन ने फोन कर 5 लाख रुपये और मांगे। इस दौरान दंपति ने एसीबी में कॉल रिकाडिर्ंग की शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों का कहना है कि घटना के दो दिन पहले ही इंस्पेक्टर रेणुका ने सीईएन थाने में इंस्पेक्टर का पदभार संभाला था। --आईएएनएस एसएस/आरजेएस

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