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पत्नी के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

बेगूसराय, 20 अप्रैल (हि.स.)। जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2018 में पत्नी की हत्या करने वाले एक आरोपी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाए साहेबपुर कमाल थाना के सनहा निवासी सुजीत तांती पर आरोप है कि मायके से 50 हजार नगद और एक मोटरसाइकिल नहीं लाने के कारण पत्नी सोनी देवी को फांसी लगाकर मार डाला। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने पत्नी की हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रूपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने कुल छह गवाहों की गवाही कराई। इसके बाद उसे सजा सुनाई गई है। मृतिका के पिता बलिया थाना के भगतपुर निवासी विपिन तांती ने साहेबपुर कमाल थाना में मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 2017 में सोनी की शादी सामर्थ्य के अनुसार देेेकर किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आरोपित सोनी पर मायके से 50 हजार रुपया नगद एवं मोटरसाइकिल लाने का दबाव बनाने लगा। इसका विरोध करने पर मारपीट की जाती थी और 27 मई 2018 को फांसी लगाकर हत्या कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र

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