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दो साल बाद मिला मकान मालिक को इन्साफ, किरायेदार ने किसी और को गिरवे दे दिया था मकान

उदयपुर, 17 फरवरी (हि.स.)। उदयपुर की स्थानीय अदालत के फैसले ने एक मकानमालिक को उसका खोया हुआ हक दिला दिया। मकान मालिक को दो साल बाद अदालत से इन्साफ मिला। उसके मकान को किरायेदार ने अपने स्तर पर किसी और को गिरवे दे दिया था और गिरवे लेने वाली शख्स कांग्रेस की महिला नेता है। ऐसे में मकानमालिक काफी परेशान था। मामला उदयपुर के सेक्टर-14 सविना थाना क्षेत्र स्थित अरिहंत नगर का है। कुलदीप जैन पुत्र नंदलाल जैन निवासी सेक्टर-4 ने अरिहंत नगर स्थित अपना मकान मैटर प्रॉपर वोल्वो सीरियल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक उमेश सोनी को किराये पर दिया था। इसके बाद इस कंपनी के निदेशक ने अपने किसी लेनदेन के चलते यह मकान कांग्रेस की महिला नेता शांता प्रिंस काजमी को गिरवे दे दिया था। मकान मालिक ने अपने मकान के लिए अदालत में गुहार लगाई और लगभग दो साल में उसके पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने फैसला देते हुए मकान खाली करवाने का आदेश दिया जिस पर बुधवार को कोर्ट अमीन प्रशासनिक और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ढोल बजाकर आगाह करते हुए मकान खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि, कांग्रेस की महिला नेता ने इस सारे प्रकरण से खुद को अलग बताकर और उनके नाम का कोई नोटिस नहीं होने की बात कही और वक्त की मांग करते हुए सामान खाली करने में असमर्थता जताई। लेकिन, अदालत के आदेश की पालना में दोपहर तक मकान खाली करवा दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार/सुनीता कौशल / ईश्वर-hindusthansamachar.in

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