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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित को तीन साल का कारावास

उमरिया, 02 मार्च (हि.स.)। कोतवाली थानांतर्गत जुलाई 2019 में नाबालिग से छेडख़ानी के केस में कोर्ट से निर्णय हुआ है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली ने आरोपित रवि चौधरी को पाक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी नीरज पाण्डेय ने मंगलवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया पीडि़त नाबालिग पारिवारिक शादी कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। 12 जून 2019 को कार्यक्रम से घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपित रवि चौधरी ने बुरी नीयत से नाबालिग का हाथ पकड़ा और अश्लील हरकत करने लगा। विरोध करते हुए पीड़ित किसी तरह उसके चंगुल से बची और सारी बात परिजनों को पता चली। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने भादवि 354, 354(घ), 506 तथा 768 पाक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय को प्रस्तुत हुआ। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली द्वारा आरोपित रवि चौधरी को केस में दोषी करार दिया गया। निर्णय पारित करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से डीपीओ अर्चना मरावी व अति. डीपीओ सुशील कुमार शुक्ला द्वारा सशक्त पैरवी की गई। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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