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मैंगनीज के अवैध उत्खनन मामले में तीन लोगों पर 4.78 लाख रुपये का जुर्माना

बालाघाट, 23 फरवरी (हि.स.)। खनिज अधिनियम का उल्लंघन पर मैंगनीज का अवैध रूप से उत्खनन एवं भंडारण करने के कारण कलेक्टर दीपक आर्य ने मंगलवार को लालबर्रा तहसील के ग्राम बहियाटिकुर के तीन लोगों पर 04 लाख 78 हजार 171 रुपये का जुर्माना लगाया है और जप्त किये गये मैंगनीज को राजसात करने के आदेश दिये है। तीनों व्यक्तियों को जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर आर्य ने बताया कि 09 फरवरी 2020 को खनिज एवं राजस्व विभाग के अमले ने संयुक्त रूप से लालबर्रा तहसील के ग्राम बहियाटिकुर में कार्यवाही कर अवैध रूप से मैंगनीज का उत्खनन करना एवं भंडारण करना पाया था। ग्राम बहियाटिकुर के तेजराम पुत्र मक्खन ठाकरे के मकान के पास 15 मेट्रिक टन मैंगनीज, धीरज पुत्र रमेश पालीवाल के मकान के पास 25 मेट्रिक टन एवं रामभरोसे पुत्र उदेलाल चौधरी के मकान के पास 60 मेट्रिक टन मैंगनीज का अवैध रूप से भंडारण पाया गया था। इस मैंगनीज को जप्त कर भारतीय खान ब्यूरो से उसका मूल्यांकन कराया गया था। जिसमें जप्त किये गये मैंगनीज का प्रति टन मूल्य 4554 रुपये पाया गया। इस पर खनिज अधिकारी द्वारा तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध खनिज अधिनियम के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर न्यायलय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई के बाद कलेक्टर आर्य ने तेजराम ठाकरे पर 71 हजार 726 रुपये, धीरज पालीवाल पर एक लाख 19 हजार 543 रुपये एवं रामभरोसे चौधरी पर 02 लाख 86 हजार 902 रुपये का जुर्माना लगाया और इन तीनों व्यक्तियों के मकान के पास से जप्त मैंगनीज को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये। इन तीनों व्यक्तियों को जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा कराने कहा गया है। अन्यथा उनकी अचल संपत्ति की कुर्की कर जुर्माना राशि वसूल कर ली जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार / विवेक / मुकेश

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