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फर्जी कंपनी बनाकर लाखों रुपयों निवेश कराने वाले आरोपित की तीसरी जमानत याचिका निरस्त

अनूपपुर, 27 फरवरी (हि.स.)। फर्जी कंपनी बनाकर लाखों रुपये निवेश कराने वाले आरोपित विनय सक्सेना की तीसरी जमानत याचिका पर जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि के विरोध के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरस्त कर दी। आरोपित के विरूद्थ कोतवाली थाने में धारा 420, 464 ए 468, 471, 120बी भादवि एवं म0प्र0 निक्षेंपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम धारा 6(1) के तहत अपराध दर्ज है। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि आरोपित द्वारा सांईराम रियलटेक लिमिटेड कंपनी की फर्जी ब्रांच अनूपपुर में खोलकर खुद को कंपनी का मालिक बताते हुए जिले के लोगों को दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर 41,95,090 रूपयों का निवेश अपनी कंपनी में कराया तथा बाद में कंपनी बंद कर भाग गया। आरोपित ने जमानत आवेदन में अपने को निर्दोष बताया और न्यायिक अभिरक्षा में है 02 जमानत आवेदन पूर्व में निरस्त किये जा चुके है। उच्च रक्तचाप, हदयरोग, शुगर की बीमारी है। जेल में उसका उचित उपचार नहीं हो पा रहा है। वह उत्तरप्रदेश के बिजनौर जिले का निवासी है, जहां उसकी चल-अचल संपत्ति है। इस पर जिला अभियोजन अधिकारी ने मौखिक विरोध करते हुए कहा कि आरोपित उत्तरप्रदेश का निवासी है, उसके फरार होने की संभावना है, जेल में उचित उपचार हो रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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