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हत्या को सडक़ दुर्घटना का रूप देने वाले आरोपित की जमानत याचिका खारिज

अनूपपुर, 17 फरवरी (हि.स.)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने युवक की हत्या को सडक़ दुर्घटना का रूप देने वाले थाना कोतवाली अनूपपुर के आरोपित 19 वर्षीय मुकेश पुत्र लखन राठौर निवासी ग्राम पसला की जमानत याचिका सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी के विरोध के खारिज कर दी। आरोपित 31 जुलाई 2020 से जेल में है। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बुधवार को बताया कि पुलिस डायरी के अनुसार आरोपी मुकेश राठौर सह आरोपी के साथ अवैध संबंध था और उसके पति मृतक रामजी राठौर से अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। इसी से परेशान होकर दोनों आरोपितों ने मृतक को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, योजना के तहत सह आरोपित (मृतक की पत्नी) के कहने पर मृतक मोटर सायकल से झाड़-फूंक कराने पसला तरफ आ रहा था तथा पत्नी के कहे अनुसार मृतक छुलकारी रोड पर मोटर रोककर रास्ते में बैठ गया तभी आरोपित ने पीछे से लोहे की रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपित ने जमानत आवेदक में बताया कि वह परिवार का अकेला कर्ताधर्ता है, उसके विरूद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। जिसपर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी ने सह अभियुक्त के साथ योजना बनाकर हत्या की है, आरोपित का सह अभियुक्त के साथ संबंध था जिसके कारण दोनों उसे अपने रास्ते से हटाना चाह रहे थे। योजनाबद्ध तरीके से मृतक की हत्या की गई है, आरोपित के विरूद्ध प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य हैं। दोनों पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने अमानत आवेदन निरस्त कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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