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बन्दूक व जेवरात चुराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

औरैया, 0 1 मार्च (हि.स.)। सत्र न्यायाधीश डा. दीपक सक्सेना ने सदर कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर जेवरात व लाइसेंसी दोनाली बन्दूक चुराने के आरोपी नुरूद्दीन उर्फ लंगड़ा निवासी जालौन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अतिरिक्त गैर इरादतन हत्या के थाना बिधूना के मामले के चार आरोपियों की भी जमानत निरस्त कर दी गई। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कोतवाली सदर में वादी मुकदमा वीरू ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके बहनोई महेश कुमार के घर में दिनांक 2 दिसम्बर 2020 की रात को अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर मकान में रखे जेवरात व डबल बैरल बन्दूक चुरा लिए। अगले दिन जब उसे पता चला तब उसने बहनोई को (जो चंडीगढ़ में परिवार सहित रहते है) को सूचना दी। पुलिस ने विवेचना कर खटिकार मुहाल जालौन निवासी नुरूद्दीन उर्फ लंगड़ा पुत्र मुन्ना व उसके सहयोगी साबिर उर्फ बड़े को गिरफ्तार किया। इनके पास से चुराये गये जेवरात व डबल बैरल बन्दूक बरामद हई। साबिर की जमानत पहले ही 12 फरवरी को निरस्त की जा चुकी है। दिनांक 29 दिसम्बर 20 से जेल में निरूह आरोपी नुरूद्दीन की जमानत याचिका पर सोमवार को सत्र न्यायालय में बहस हुई। अभियोजन की आरे से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया व बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी नुरूद्दीन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अतिरिक्त थाना बिधूना क्षेत्र में दिनांक 24 नवम्बर 2020 की रात 9ः15 बजे मारपीट कर घायल करके व बाद में चुटहिल की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर लिखये गये गैर इरादतन हत्या के मामले के चार आरोपी विनय कुमार, कुललदीप, दिलीप कुमार उर्फ रूद्रा व कौशल निवासी रूपपुर कट्टा (बिधूना) की जमानत याचिकायें भी सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी। महिला पखवाड़ा के तहत लोक अदालतें आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगामी 8 मार्च को महिला दिवस मनायेगा। जिसके तहत आयोजित महिला पखवाड़ा में सात मार्च को वृहद लोक अदालत आयोजित कर पारिवारिक न्यायालय में सम्बन्धित वादों को परामर्श एवं सुबह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। प्राधिकरण की प्रभारी सचिव 1 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सौम्या गिरि ने बताया कि महिला पखवारा के अंतर्गत मंगलवार 2 मार्च एवं 5 मार्च को लोक अदालत के माध्यम से फैमिली कोर्ट से सम्बन्धित माामलों का परामर्श एवं सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। दिनांक 7 मार्च को वृहद लोक अदालत भी आयोजित होगी। प्रभारी सचिव ने उक्त लोक अदालतों में सहयोग एवं प्रभावी सफलता हेतु पारिवारिक वादों से सम्बन्धित समस्त अधिवक्तागणें से अधिक से अधिक वादों को निपटवाने का आह्वाहन किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ सुनील

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