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पुलिस पर हमला करने वाले आरोपित की जमानत निरस्त, भेजा जेल

अनूपपुर, 25 मार्च (हि.स.)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगमोहन सिंह की न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों पर हमला करने वाले आरोपित 25 वर्षीय जागेश उर्फ जागेश्वर पुत्र सोहनलाल बसारे निवासी केल्हारी (छ.ग.) की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी की दलील के बाद निरस्त कर दी। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि मामला थाना बिजुरी का है, जहां पुलिस अधिकारियों को चोरी की सूचना मिलने के उपरांत उनके द्वारा नाकाबंदी के दौरान रोकने पर तेज गति से वाहन चढ़ाने के कोशिश किया, जिससे आगे जाकर पलट गयी, तब पुलिस द्वारा घेर लिया गया, जिस पर हमला कर दिया गया, जिसमेें थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों को गंभीर चोट आई तथा मुख्य आरोपित कालीचरण बंसल व बितानी बंसल फरार हो गये व जागेश को अन्य आरोपितों के साथ गिरफ्तार करवाहन में चोरी के हथियार जैसे शब्बल, हथौड़ा, घन, लोहा काटने की मशीन जब्त कर। थाना बिजुरी में अपराध दर्ज कर मामलें को विवेचना में लिया गया। आरोपित ने जमानत आवेदन में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। सीमावर्ती जिले कोरिया को स्थानीय निवासी है। जमानत की शर्तो का अक्षरश: पालन करेगा तथा जमानत दिए जाने पर वह प्रत्येक पेशी पर नियमित उपस्थित होगा। जिस पर अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए बताया कि आरोपितों द्वारा पुलिस नाकाबंदी पर वाहन न रोकना बल्कि जानबूझ कर उनपर चढ़ाना लोकसेवक के कार्य निर्वहन स्वेच्छापूर्वक बाधा डाली गई। अधिकारियों के उपर गाड़ी चढ़ाने का प्रसाय जैसा अपराध किया है जो कि अशमनीय प्रकृति का है। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। अदालत के निर्देश पर आरोपित को जेल भेज दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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