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तल्लीताल खूनी संघर्षः दूसरे पक्ष के सात भाई-बहनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज

नैनीताल, 16 अप्रैल (हि.स.)। बीती 14 अप्रैल को नगर के तल्लीताल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिनगर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इस मामले में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस हत्या के आरोप में छह लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। अब इस मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की शिकायत पर जिस पक्ष के व्यक्ति की मौत हुई थी, उस पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के खिलाफ हत्या को छोड़कर समान धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में तल्लीताल थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया कि अब इस मामले में प्रथम पक्ष के वादी मोहम्मद फारुख खान पुत्र अल्लादीन निवासी बूचड़खाना तल्लीताल की तहरीर के आधार पर हरिनगर निवासी मोहम्मद यासीन के चार पुत्रों जीशान, मोबीन, यामीन व बेबी तथा तीन पुत्रियों मुन्नी, रुखसार व मुस्कान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 147, 148 व 34 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि तहरीर के अनुसार इस मामले में हरिनगर निवासी शहाबुद्दीन पुत्र निसारउद्दीन तथा उसके 24 वर्षीय पुत्र आरिफ उर्फ आशु व साहिल उर्फ मोजम को भी चोटें आई थी। इनमें से शहाबुद्दीन को सुशीला तिवारी रेफर किया गया था। जबकि दूसरे पक्ष के 30 वर्षीय शामिन पुत्र मोहम्मद यासीन व 19 वर्षीय नवाब उर्फ बेबी पुत्र यासीन को भी चाकू लगने से चोटें आई थी जिनमें से शामिन पुत्र मोहम्मद यासीन की सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। इस मामले में जीशान पुत्र मोहम्मद यासीन की तहरीर के आधार पर पहले ही शहाबुद्दीन व उसके दो पुत्रों साहिल व आरिफ के साथ ही बबली व इमरान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302, 307 व 34 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। मालूम हो कि इनमें से आरिफ व साहिल को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/मुकुंद

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