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तस्कर को 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 50 हजार का जुर्माना

मदंसौर, 30 जनवरी (हिस)। विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट इन्दजीत रघुवंशी की अदालत ने अफीम तस्करी के आरोपित गोविंद (28) पुत्र नानूराम निवासी ग्राम सेजपुरिया थाना वायडी नगर 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने शनिवार को बताया कि 13 मार्च 2011 को थाना अफजलपुर द्वारा धारा 8,18, 29 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष सुनवाई नियत थी, जिसमें आरोपित गोविंद को जस्टिस इन्द्रजीत रघुवंशी द्वारा धारा 8सी सहपठित धारा 18सी एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। हिन्दुस्थान समाचार, अशोक झलौया-hindusthansamachar.in

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