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मिट्टी के विवाद में मारपीट करने वाले आरोपितों को अदालत उठने तक की सजा

अशोकनगर, 21 जनवरी(हि.स.) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रिया गुप्ता की अदालत ने दीवार छापने के लिए रखी मिट्टी ले जाने के विवाद पर मारपीट करने वाले आरोपित मोनू आयु 21 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल जाटव, गिरधारीलाल आयु 52 वर्ष पुत्र वंशीलाल जाटव, वीरन उर्फ वीरेंद्र आयु 39 वर्ष वंशीलाल जाटव, गोलू आयु 25 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल जाटव समस्त निवासी ग्राम बरखेडा गौंड थाना नईसराय को न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रीना शिवहरे द्वारा पैरवी की गयी । मीडिया सेल प्रभारी सुदीप शर्मा ने बताया कि, घटना दिनांक 23 जुलाई 2019 को रात करीब 10 बजे अभियोगी अपने घर की पौर में पढ़ रही थी। वहीं पर दीवार छापने के लिये मिटटी रखी हुई थी, तभी अभियुक्तगण गिरधारी व मोनू उसकी धार की पौर के बाहर से मिटटी ले जाने लगे जब उसने मिटटी ले जाने से मना किया तो अभियुक्तगण गिरधारी व मौनू, उसे मा-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे, जब उसने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्तगण गिरधारी,मोनू ने उसे पौर के बाहर से खचोर दिया जिससे उसके दाहीने हाथ की कलाई में खरोंच आ गई। चिल्ला चोट की आवाज सुनकर गोलू और बीरेन्द्र आ गये जिन्होंने उसकी पीठ में गुम मारे जिससे उसकी पीठ में मुदी चोट आई। चारों अभियुक्तगण जाते-जाते कह रहे थे कि आयंदा मिट्टी ले जाने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना नईसराय जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर माननीय न्?यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं आहत को प्रतिकर के रूप में 1000 रुपये दिये जाने का आदेश भी पारित किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र ताम्रकार-hindusthansamachar.in

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