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छेड़छाड़ के आरोपित को एक साल की सजा, निचली अदालत के फैसले को रखा यथावत

राजगढ़, 21 जनवरी (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अंजली पारे की कोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत के फैसले को यथावत रखते हुए छेड़छाड़ के आरोपित को एक साल की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने की। जानकारी के अनुसार करनवास थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला की रिपोर्ट पर 1जुलाई 2017 को गांव के भगवानसिंह के खिलाफ धारा 354 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में 14 जनवरी 2020 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा ने आरोपित को एक साल की सजा और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया था, जिससे क्षुब्ध होकर आरोपी ने सत्र न्यायालय राजगढ़ में अपील प्रस्तुत की, ब्यावरा न्यायालय में हुए गवाहों के कथनों में गंभीर विरोधाभास है, फरियादी के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह नही है, प्रकरण में कोई मेडीकल साक्ष्य भी नही है। इस आधार पर अपील स्वीकार कर दोषमुक्त किया जाए। अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी भगवानसिंह की अपील को खारिज किया। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज पाठक-hindusthansamachar.in

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