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नाबालिग के साथ बलात्संग के आरोपित की द्वितीय जमानत याचिका भी निरस्त

अनूपपुर, 01 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रविन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्संग के आरोपित 25 वर्षीय मोनू उर्फ रमेश पनिका निवासी कोतमा की द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी के विरोध के बाद निरस्त कर दी। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि थाना कोतमा में फरियादी की बहन 23 फरवरी 2020 को घर पर नही मिलने पर तलाश की गई जब पता नही चला तो आरोपित को कॉल करने पर पता चला की वह उसके बहन का बहला-फुसलाकर अज्ञात स्थान पर भगा (अपहरण) ले गया है जिसकी रिपोर्ट थाना कोतमा में दर्ज कराई गई तथा दस्तयाब करने पर पाया गया कि आरोपित द्वारा पीडि़ता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया हैं। पीडि़ता का मेडिकल करा आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपित ने जमानत आवेदन में कहा कि 18 मार्च 2020 से अभिरक्षा में है,माता पिता वृद्ध हो चुके है, परिवार का मुखिया है। सह अभियुक्त बाबूलाल उर्फ हनुमान की जमानत उच्च न्यायालय 05 जून 2020 को स्वीकार किया जा चुका है। जिसपर अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करतें हुए न्यायालय को बताया कि नाबालिक के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध है। पूर्व में भी आवेदन को न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आरोपित को जमानत दिए जाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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