religious-freedom-ordinance-case-registered-on-04-christians-who-converted

धर्मिक स्वतंत्रता अध्यादेशः धर्मान्तरण कराने वाले 04 ईसाइयों पर मामला दर्ज

सिवनी, 07 फरवरी(हि.स.)। जिले के आदेगांव पुलिस ने धर्मान्तरण कराने वाले 04 ईसाइयों पर धर्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। ज्ञात हो धर्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 परित होने के बाद जिले में पहला प्रकरण कुरई थाने में व दूसरा प्रकरण आदेगांव थाने में दर्ज हुआ है। आदेगांव थाना प्रभारी ईश्वरी प्रसाद पटले ने हिन्दुस्थान समाचार को जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिमरिया निवासी सुमतलाल(45) पुत्र सियाराम इनवाती ने थाने में शनिवार 06 फरवरी को शिकायती पत्र दिया था। शिकायती पत्र में सुमतलाल ने बताया कि वह किसानी करता है और उसके दो पुत्र व 04 पुत्री है जिसमें पुत्री दिवकि और जानवती को तीन साल से भाव आते थे जिसकी झडाई फुकाई करने पर दोनो लडकियां ठीक हो जाती थी और फिर तबियत खराब हो जाती थी। बीते 03 महीनों से जोईल पास्टर उसके घर आया और बोला की वह झाड फूक कर देगा जिससे लडकियां ठीक हो जायेगी। जोईल पास्टर के झाड फूक करने पर लडकी ठीक हो गयी। जिस पर जोईल पास्टर ने सुमतलाल से बोला कि तुम हिन्दु धर्म की पूजा पाठ बंद कर दो और ईसाई धर्म अपना लो यदि तुम प्रभु ईसू की प्रार्थना नही करते हो तो वह दोनो लडकियों को मौत के घाट उतार देगा और धमकी दी। जिस पर सुमतलाल ने जोईल पास्टर की धमकी और प्रलोभन में आकर प्रभु ईसू की प्रार्थना करने लगा। बताया गया कि जोईल पास्टर ने सुमतलाल से बोला कि तुम एक भंडारा करालो वह अपने अन्य ईसाई धर्म के पादरियों को लेकर आयेगा और धर्म परिवर्तन करा देगा। जिस पर 06फरवरी को सुमतलाल ने जोईल पास्टर के कहने पर भंडारा रखा जहां पर जोईल पास्टर व उसके अन्य 03 साथी वहां पहुंचे और सुमतलाल और उसके परिवार वालों से धर्म परिवर्तन कर प्रभु ईसू की प्रार्थना कराएं और जोईल पोस्टर द्वारा सुमतलाल को धमकी दी गई की यह बात किसी को न बताएं। जिसकी जानकारी ग्राम के आसपास के लोगों को लगने के बाद वह थाने में आकर जोईल पास्टर व उसके अन्य 03 साथियों के विरूद्ध शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सुमतलाल इनवाती के आवेदन पर जोईल पास्टर व उसके अन्य 03 साथियों पर भादवि की धारा 295(क), 34 व धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामला पंजीबद्ध होने की जानकारी लगते ही जोईल पास्टर अपने परिवार के साथ फरार हो गया है। पुलिस जोईल पास्टर व उसके अन्य 03 साथियों की तलाश कर रही है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in