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जबलपुर में समाज में अशांति फैलाने वालों पर रासुका की कार्रवाई

जबलपुर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में समाज में अशांति फैलाने वाले दो युवकों पर राष्टीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों कुख्यात अपराधियों केा तीन माह तक जेल में रखा जाएगा। जिलाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने दो कुख्यात अपराधियों सोनू उर्फ सूरज ठाकुर तथा राजदीप चावरे को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह के लिये केन्द्रीय जले में निरूद्ध करने के आदेश दिये है। बताया गया है कि सोनू उर्फ सूरज ठाकुर वर्ष 2018 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अनुसूचित वर्ग की बालिका का बुरी नियत से पीछा कर छेड़छाड़ करने, अनुसूचित वर्ग के लोगों को जातिगत अश्लील गालियाँ देना, जान से मारने की धमकी देने, अवैध वसूली करने, तोड़फोड़ करने, रास्ता रोककर मारपीट करने तथा अवैध शस्त्र रखने और चोरी करने जैसे प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार राजदीप चावरे पिछले वर्ष 2012 में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उस पर हत्या का प्रयास, सजा योग्य अपराध में फंसाने का षडयंत्र कर पिस्टल से साथी के पैर में गोली मारने, अश्लील गाली गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट कर क्षति पहुंचाने, अवैध शस्त्र रखने, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों को जातिगत रूप से अपमानित कर मारपीट करने, अवैध वसूली करने और जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने जैसे अपराध दर्ज है। जिलाधिकारी शर्मा ने दोनों अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में बंद रखने का यह आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया है। --आईएएनएस एसएनपी/आरजेएस

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