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एमएलसी कमलेश पाठक के जेल से ना आने कारण बढ़ी चार्ज की कार्यवाही

औरैया, 16 मार्च (हि. स.)। शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोपित सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दो भाई संतोष पाठक, रामू पाठक व उनके साथियों पर मंगलवार को चार्ज नहीं लग सका। इस मामले की सुनवाई कर रही एमपी एमएलए कोर्ट में कमलेश पाठक के जेल से न आने के कारण चार्ज की कार्रवाई दो अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। एक वर्ष पूर्व 15 मार्च 2020 को शहर के नारायनपुर मोहल्ला स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुई गोलीबारी में अधिवक्ता मंजुल पांडेय व उनकी बहन सुधा चौबे की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस की मौजूदगी में दिन-दहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके छोटे भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक, गनर अवनीश समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी आरोपितों को आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, उरई जेलों में अलग-अलग निरूद्ध किया गया है। सभी आरोपितों पर पुलिस चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। इस मुकदमें का विचारण विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रजत सिन्हा के समक्ष होना है। मंगलवार को इस हत्याकांड के सभी आरोपितों को आरोप तय होने के लिए कोर्ट में उपस्थित होना था। मुख्य आरोपित सपा एमएलसी कमलेश पाठक सेंट्रल जेल आगरा से कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि सभी आरोपितों को आरोप तय करने के लिए दो अप्रैल की तिथि तय की गई है। सेंट्रल जेल आगरा के जेलर को इस बावत सूचना दी गई है। ठीक एक वर्ष बाद सभी आरोपितों के साथ कोर्ट में आने पर उनसे मिलने वालों की भीड़ लग रही। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हिन्दुस्थान समाचार / सुनील

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