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दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार

सहरसा,15 अप्रैल (हि.स.)। जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में घटित दोहरे हत्याकांड के दो अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। सौर बाजार थाना के कांप ठेंगहा गांव में दो पक्षों में भूमि विवाद चल रहा था। भूमि विवाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोलीबारी की गई थी। जिसमें अरेंद्र यादव और जय कृष्ण यादव की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल सौर बाजार थानाध्यक्ष द्वारा छापामारी की गई। छापामारी के दौरान मुख्य अभियुक्त विद्यानंद यादव और मंजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया किया गया है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं चार जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि खेत की मेड़ को लेकर विवाद था तथा इसी विवाद में गोली चलाई गई थी। गिरफ्तार अपराधियों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी विद्यानंद यादव पहले भी कई बार जेल जा चुका है तथा उसके खिलाफ कई मामले पहले से भी दर्ज है। विद्यानंद यादव के पास से एक देसी कट्टा और चार गोलियां बरामद की गई हैं। बरामद हथियार का इस्तेमाल हत्या की वारदात में हुआ था तथा बरामद हथियार की एफएसएल जांच कराई जाएगी तथा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ अविलंब आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। घटना के बाद तत्काल छापामारी की गई थी तथा पुलिस की सक्रियता के कारण एक व्यक्ति की जान बच गई है। गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है।गिरफ्तार अपराधियों ने यह भी खुलासा किया है कि उनकी योजना दूसरे पक्ष पर एक बार और हमला करने की थी।लेकिन पुलिस की सक्रियता से अपराधियों की मंशा पर पानी फिर गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सौर बाजार थानाध्यक्ष को गांव में कैंप करने तथा जमीन विवाद के सभी मामलों में आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी विद्यानंद यादव के खिलाफ पूर्व से लंबित मामलों की फाइल मंगाई गई है तथा थानाध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि पुराने मामलों में उसकी जमानत रद्द कराई जाय।सौर बाजार थानाध्यक्ष को जमानत रद्द कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/अजय

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