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चिटफंड कंपनी संचालक की 1.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

सिवनी, 26 फरवरी (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा चिटफंड कंपनी अर्थनिधि लिमिटेड के संचालक अशोक चौधरी की 1 करोड़ 60 लाख की सम्पतियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। यह जानकारी पुलिस के मीडिया अधिकारी आशीष खोबाग्रडे ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि डूंडा सिवनी थाने में अर्थनीधि लिमिटेड सोसायटी के विरुद्ध करीब 100 से भी अधिक निवेशकों की शिकायतों पर कंपनी के विरुद्ध धारा 420 ,409, 406,467,468 ,471, 120 बी भादवि, 3/4, 6 मध्यप्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसके बाद निवेशकों के रुपये जमा कराकर फरार हुए अर्थनीधि लिमिटेड कंपनी के संचालक अशोक चौधरी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान आरोपित अशोक चौधरी की चल-अचल संपत्ति की जानकारी करीब 2.5 करोड़ से भी अधिक की जानकारी मिलने पर प्रथम चरण में आरोपित की गोपालगंज में स्थित भूमि, कार, सोने का हार, नगद जब्त को कुर्की करने हेतु प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रथम चरण में कुर्की हेतु पेश सम्पत्तियों में गोपालगंज स्थित जमीन कीमती 1.50 करोड़, कार, सोने का हार व नगद मिले 19,000 रुपये कुल 1 करोड़ 60 लाख की सम्पतियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/रवि

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