one-year-rigorous-imprisonment-for-nephew-who-violated-aunt39s-shame
one-year-rigorous-imprisonment-for-nephew-who-violated-aunt39s-shame

चाची की लज्जा भंग करने वाले भतीजे को एक वर्ष का सश्रम कारावास

अशोकनगर, 21 जनवरी(हि.स.)। न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नेहा श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को लज्जा भंग करने वाले आरोपित राकेश (21) पुत्र कोमल प्रसाद कोरी निवासी कुंड मोहल्ला शाढौरा जिला को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुदीप शर्मा द्वारा पैरवी की गयी। मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी सुदीप शर्मा ने बताया कि,5 जून 2014 को रात्रि करीब दस बजे फरियादी अपने घर में सो रही थी,पति घर पर नहीं थे, घर की कुंदी नहीं लगी थी, बाखर में से उसके जेठ का लडक़ा राकेश उसके कमरे में आया और बुरी नियत से उसके होठों में राकेश ने चुम्मी ले ली। अभियोगी चिल्लाई तो उसके बड़े जेठ एवं उसकी बड़ी लडकी मौके पर आ गये। अभियुक्त उन्हें देखकर भाग गया रात होने से एवं पति के घर आने पर उन्हें पूरी बात बताने के बाद फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शाढौरा में की। जिस पर से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर चालान न्यायलय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गये। न्यायालय के समक्ष पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारि द्वारा साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 354 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया। हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र ताम्रकार-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in